By 121 News
Chandigarh, Nov.23, 2025:- पंजाब में हाल ही में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, जब ऐसी खबरें आईं कि चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। इससे नागरिकों और राजनीतिक हितधारकों के बीच व्यापक अटकलें और चिंताएं पैदा हो गईं।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने अब एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ से संबंधित प्रस्तावित बदलावों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन चंडीगढ़ के मौजूदा शासन या प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), गृह मंत्रालय द्वारा साझा की गई एक आधिकारिक पोस्ट में, सरकार ने एक्स पर पुष्टि की कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने की कोशिश नहीं करता है, न ही इसका उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्था को बदलना है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही एक उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।
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