Friday 3 December 2021

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित मृतक के परिजनों के लिए शुरू की अनुग्रह सहायता योजना

By 121 News

Chandigarh Dec. 03, 2021:- हरियाणा सरकार कोविड-19 से प्रभावित मृतक के निकटतम संबंधी को 50 हज़ार रुपये प्रति केस के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। इस संबंध में आवेदक अपना दावा ऑनलाइन सेवा के माध्यम से भेज सकता है जिसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से "अनुग्रह सहायता" के संबंध में उपलब्ध दो निर्दिष्ट दस्तावेजों जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और मृतक की कोविड-19 पोजिटिव निदान वाली रिपोर्ट की प्रति के साथ जमा करवाना होगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता प्रदान की जाएगी।  

उन्होंने बताया कि यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी होगी। इस योजना के अंतर्गत संबंधित जिले के उपायुक्त ,सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उचित सत्यापन के बाद लाभार्थी को अनुग्रह राशि जारी करेंगें।

प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे मामलों में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है और पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को उनके कार्यालय में जमा करा सकता है।

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