Sunday, 20 June 2021

युवा पीढ़ी को तंबाकू से बचाने के लिए लाइसेंस प्रणाली अपनाये जाने की आवश्यकता: कंज्यूमर वॉयस

By 121 News 
Chandigarh June 20, 2021: - बच्चों और युवा पीढ़ी के बीच तंबाकू के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अभिभावकों के साथ कंज्यूमर वॉयस ने हरियाणा राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने तथा लाइसेंस प्रणाली अपनाये जाने की आवश्यकता के लिए सरकार से आग्रह किया है।

कंज्यूमर वॉयस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आशिम सान्याल के अनुसार, हमारे टिनी टार्गेट्स स्टडी में हमने पाया कि कुल 885 पॉइंट्स ऑफ सेल को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पहचाना गया था जो कोपटा कानून का उल्लंघन करते हैं। हरियाणा में, बिक्री के 98.28 फीसदी ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए कैंडीज और मिठाइयों के पास सिगरेट प्रदर्शित की। विक्रेता सिगरेट और बीड़ी को सिंगल स्टिक के माध्यम से बेचते हैं, जिससे ये उत्पाद सस्ते बच्चों और युवाओं के लिए सुलभ हो जाते हैं। शिक्षण संस्थानों के बाहर ऐसे उत्पादों की बिक्री युवा पीढ़ी को आदी होने के लिए आकर्षित करती है। लाइसेंस प्रणाली निश्चित रूप से तंबाकू की खपत को कम करेगी।

भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े (268 मिलियन) तंबाकू उपयोगकर्ता हैं और इनमें से 13 लाख हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। भारत में लगभग 27 फीसदी कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोपटा) की धारा 6 नाबालिगों को और उनके द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है और शिक्षण संस्थानों की 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करती है।
  सान्याल ने कहा कि विक्रेता लाइसेंस एक व्यवसाय को एक दुकान के जरिये, फुटपाथ स्टैंड, एक पुशकार्ट, एक दुकान या मोटर वाहन से तंबाकू की वास्तविक खुदरा बिक्री में संलग्न होने के लिए अधिकृत करता है। ये नगर पालिकाओं के साथ पंजीकृत होंगे और कोपटा विनियमों का पालन करेंगे। नगर निकायों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और विज्ञापन को प्रतिबंधित करने और बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए विक्रेताओं के लिए एक लाइसेंसिंग तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों को कैंडी, चिप्स आदि की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की थी।

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