By 121 News
Chandigarh September 08, 2020:- आईंएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और कत्ल मामले मे अग्रिम जमानत व अपना केस राज्य से बाहर किसी स्वंतत्र एंजेसी से करवाने के मामले मे आज हाईकोर्ट मे जस्टिस फतहदीप सिंह की अदालत ने पूर्व डीजी पी- पंजाब सुमेध सिंह सैनी की दोनो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की समस्याएं बढ़ गयी है और उनकी अब गिरफतारी किसी भी समय तय है।
सेशन अदालत मोहाली में अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अदालत से अपील की कि सरकार उन्हें राजनैतिक रंजिश के तहत फंसा रही है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में पहले भी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, किंतु सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया था। उन्होंने अदालत से कहा था कि जिस मामले में वह बरी हो चुके हैं, उसे दोबारा खोलना गैर कानूनी है। जबकि पीडि़त पक्ष व सरकारी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में सैनी के साथ सहआरोपी अदालत में बयान दे चुके हैं कि इस मामले में सब कुछ सैनी के आदेश पर व सैनी के सामने ही हुआ है। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि सेशन अदालत ने उन्हें पुलिस को सहयोग देने के आदेश दिए थे किंतु सैनी ने अदालत के आदेशों को नहीं माना इसलिए उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत में कल फैसला सुरक्षित रख लिया था व आज अदालत ने सैनी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है।
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