Monday 18 December 2023

जिला जालंधर निवासियों ने भू माफिया पर पंचायती जमीन कब्जाने के लगाए आरोप: प्रशासन को भी लगा चुके गुहार नही हुई कोई भी कार्रवाई

By 121 News
Chandigarh, Dec.18, 2023:-जिला जालंधर के अधीन आते विभिन्न गांवों की सैंकड़ों एकड़ पंचायती जमीन पर भू माफिया  द्वारा किये गए नाजायज कब्जे के विरुद्ध जालंधर निवासियों ने आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने इसको लेकर जिला प्रशासन व राज्य मंत्री तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नही मिला।  इसको लेकर अब उन्होंने मीडिया का रुख किया है।

जिला जालंधर के अधीन आते गांव कांगनीवाल निवासी भूपिंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनका गुनाह यह है कि उसने अपना पैसा लगाकर सरकार की मदद की, 18 केस डी.डी.पी.ओ. वह भगवान के दरबार से जीते और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो बार नामांकित किये गये। भाटी भेल संघथ (1) CWP-22884-2018 (2) CWP-PIL NO 159 OF 2021, पंचायत के पक्ष में पांच साल हो गए, मेरे पक्ष में सब कुछ हुआ, लेकिन सरकारी दलाल अधिकारियों की कार्रवाई अब तक शून्य है . अब मेरे पास फिर से जनहित याचिका है. COCP-808-2023 को माननीय उच्च न्यायालय में पोस्ट करना था जिसकी पहली तारीख 27-07-2023 थी फिर 16-11-2023 और फिर 08-12-2023 और अगली तारीख 19-03-2024 है। आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार में माननीय मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान जो चाहते हैं कि मेरे कैबिनेट मंत्री मेरे पंजाब के लिए कुछ करें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से 4 बार मिल चुका हूं और उन्हें पंचायत देह की सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा किए जा रहे कब्जे के बारे में बता चुका हूं लेकिन जो फाइलें दी गई हैं मुझे कूड़े के ढेर में फेंक दिया. एक तरफ कार्रवाई में मेरी जान की भी परवाह नहीं है कि मंत्री ने कितनी मेहनत की है, जिससे साबित होता है कि कुलदीप सिंह धालीवाल ने जो कहा वह नहीं किया. फिर मैं कैबिनेट मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर जी से मिला, सबसे पहले मैंने उन्हें 28-08-2023 को पंचायत देह की जमीनों के कब्जे की फाइल दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 20-11-2023 को आवेदन दिया गया. लेकिन मंत्रियों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता कि मेरे अधिकार क्या हैं. क्योंकि मंत्री जी को यह नहीं पता कि अधिकारी वही हैं जो पिछली सरकारों में थे, भले ही मंत्री बदल गए हों लेकिन अधिकारी वही हैं। अधिकारी पहले से ही दलाल हैं, अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो पंजाब की दिशा नहीं बदल सकती। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने जब भी माननीय लालजीत भुल्लर को फोन किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मुझे दुख है कि जालंधर में सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। मंत्रियों के लिए जालंधर जिला, जो शायद अधिकारियों की नजर में पाकिस्तान का हिस्सा है. जिला जालंधर में भू-माफिया ने जमीन और मुस्तरका मालिकों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।

2. अकाली सरकार और कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत देह की सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। यदि ऐसा है तो इसमें नौकरशाही की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मंत्रियों की जेबें भरीं और अपनी भी भरीं। पंचायत डीह की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी जेबें भरी और मंत्रियों के चहेतों को खुश किया। आवेदन लेने में आज भी नौकरशाही और पुरानी सरकारों व मंत्रियों का हाथ है, क्योंकि पर्दा गिर गया तो सब फंस जायेंगे. इसलिए कोई अधिकारी काम नहीं करता. जनता दर-दर भटकने को मजबूर है।

3. धारा 42-ए का क्या अर्थ है? धारा 42-ए जोड़कर पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी और जोड़ों के विघटन का निषेध) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए दिनांक 22-05-2007 की अधिसूचना के माध्यम से एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, संयुक्त मालिकों या संयुक्त मालिकों के नाम पर पंजीकृत किसी भी भूमि को व्यक्तिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। धारा 42-ए यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू या किसी निर्णय के बावजूद, आदेश /डिग्री या किसी न्यायालय का निर्णय या किसी अधिकारी या प्राधिकारी का आदेश हमारे उद्देश्यों के लिए चाहे वे चकबंदी योजना में शामिल हों या नहीं, गांव के मालिकों और सामान्य प्रयोजनों के बीच वितरित नहीं किए जाएंगे। उपयोग किया जाएगा और उपयोग किया जाता रहेगा। के लिए

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

5. मुख्य आरोपी बीडीपीओ महेश कुमार हैं जो 31-12-2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें रोका जाए क्योंकि 2004-05 में भू-माफियाओं ने पंचायत देह की सरकारी जमीनों को खैरात में अपने नाम कर लिया था। उस समय बी.डी.पी.ओ महेश कुमार 05-03-2004 से 19-01-2007 तक जालंधर ईस्ट में कार्यरत थे। यदि बी.डी.पी.ओ यदि महेश कुमार ने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया होता तो जब तबादले होते तभी भू-माफियाओं पर गाज गिर सकती थी।

6. 24-11-2023 को एडीसीडी। जालंधर ने गांव कांगनीवाल, हदबस्त नंबर 202 की जांच की, जिसमें आवेदक भूपिंदर सिंह, बी.डी.पी.ओ. महेश कुमार, कानूनगो राकेश कुमार, पटवारी पंकज मौजूद रहे। जांच में साबित हुआ कि 2004-05 की जमाबंदी में हस्तांतरित की गई 156 कनाल 2 मरले जमीन का रिकॉर्ड 24-11-2023 तक राजस्व रिकॉर्ड से गायब है। रेवेन्यूओ ने 13-12-2018 को एक फर्द बनाई जिसमें 156 कनाल 2 मरले फर्द भू-माफियाओं के कहने पर बनाई गई और फिर भू-माफियाओं के कहने पर रेवेन्यू के रिकॉर्ड से गायब कर दी गई जो कि एक बड़ा घोटाला है। 156 कनाल 2 मरले फर्द ( गांव कांगनीवाल की 21 एकड़ जमीन गायब है, जिसकी जांच अब माननीय विजिलेंस से कराना जिम्मेदार एंगल है।

7. जिससे स्पष्ट है कि बी.डी.पी.ओ महेश कुमार ने सरकारी ड्यूटी निभाई, सरकार से वेतन लिया और भू-माफियाओं के लिए काम किया। गांव कांगनीवाल की 23 एकड़ जमीन जोत दी गई है।

8. ईस्ट ब्लॉक के अंतर्गत 78 गांवों की 306 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण पंजाब सरकार को अपूरणीय क्षति हुई और अरबों रुपये की जमीन भू-माफिया द्वारा अधिग्रहित और कब्जा कर ली गई। बी.डी.पी.ओ केवल पंचायत भूमि के संरक्षक, बीडीपीओ को यह देखना होगा कि पंचायत देह भूमि का स्वामित्व पंजाब सरकार के पास है। इसे ठेके पर देकर करोड़ों रुपये का राजस्व वसूला जाता है। जिसका 21% से 30% हिस्सा सरकारी खजाने में जमा होता है, बाकी पंचायतें अपने बजट यानी बीडीपीओ के हिसाब से अपने गांवों का विकास कर सकती हैं। महेश कुमार, पंचायत सचिव चरणजीत सिंह (जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं) ने भू-माफिया के साथ मिलीभगत करके पंजाब सरकार से अरबों रुपये का गबन किया। बीडीपीओ महेश कुमार, सचिव चरणजीत सिंह (जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं) और भू-माफिया सरगना प्रितपाल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह ढिल्लों पासिल, रामा मंडी के मालिक के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और एफ.आई.आर. दायर किया जाना चाहिए.

9. भू-माफिया का मुखिया प्रितपाल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह ढिल्लों पासिल मंडी का मालिक है, जिसका 30 से 35 पिंडा पंचायत देह भूमि पर कब्जा है। 1998 अकेले कंगनीवाल की 94 कनाल 6 मरले भूमि पर जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ रुपये है और यदि 25 वर्षों का राजस्व निकाला जाए तो 90 लाख रुपये केवल एक गांव का है जिस पर पंचायत से संबंधित अधिकारी प्रीतपाल के दलाल हैं इसलिए आज तक प्रीतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है . एक स्की जिसमें उच्च स्तर का परीक्षण होना चाहिए।

10. प्रितपाल सिंह द्वारा कई बार भूपिंदर सिंह को जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके बारे में माननीय एस.एस.पी. साहब जी को भी प्रार्थना पत्र दिया गया और डी.सी. सर, जालंधर को भी मांग पत्र जारी किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मैं मर गया तो भू-माफिया मुखिया प्रीतपाल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह ढिल्लों पैलेस, रामा मंडी और वर्तमान पंजाब सरकार का मालिक होगा। बीडीपीओ महेश कुमार आदि अधिकारी, डी.सी जालंधर, एडीसीडी जालंधर डीडीपीओ जालंधर, एसडीएम-1, जालंधर, तहसीलदार-1 जालंधर, जिन्होंने भू-माफिया के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा किया है, वे मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे।

नोट- मैं भूपिंदर सिंह पुत्र हूं. शिंगारा सिंह, निवासी गांव कांगनीवाल, डाक खाना हजारा, जिला जालंधर माननीय मुख्यमंत्री। भगवंत सिंह मान जी आगे अनुरोध करते हैं कि मेरी और मेरे परिवार की जान की रक्षा की जाए क्योंकि यह सरकारी अधिकारियों का काम था, जिनका काम जमीनों की रक्षा करना था, लेकिन अगर लड़की चोरों के साथ मिल जाएगी तो पंजाब का भला कहां से होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच माननीय विजिलेंस से कराई जाए और एक ईमानदार अधिकारी जगविंदरजीत सिंह संधू, संयुक्त निदेशक, शाम लोट सेल, मोहाली को ड्यूटी पर लगाया जाए ताकि जांच ईमानदारी से की जा सके। आरोपी कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजीकृत हो।

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