Monday 31 August 2020

अनलॉक 4.0: चंडीगढ़ में रात 10 बजे से लगने वाले 'नाइट कर्फ्यू' को प्रशासन ने किया खत्म तीन सितंबर तक विभिन्न मार्किट में जारी रहेगा ऑड-इवन सिस्टम स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद 21 सितंबर के बाद शादी में 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति

By 121 News

Chandigarh August 31, 2020:- चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने शहरवासियों को अनलॉक 4.0 में कई तरह की रियायतें दे दी हैं। एक सितंबर से शुरु होने वाले अनलॉक 4.0 में चंडीगढ़ में रात 10 बजे से लगने वाले 'नाइट कर्फ्यू' को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में बार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यह फैसला प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ हुई ट्राइसिटी के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है, जो एक सितंबर से प्रभावी होंगे।

यूटी प्रशासन ने शहर के विभिन्न बूथ मार्केटों में ऑड-इवन लगाया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रशासन ऑड-ईवन से भी दुकानदारों को राहत देगा लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तीन सितंबर पर मार्केट में ऑड-इवन जारी रहेगा। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी स्थिति का आंकलन करते हुए समीक्षा करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं, रात के कर्फ्यू को खत्म करने के लिए भी प्रशासन के अधिकारी काफी पहने मन बना चुके थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए लेकिन अब जाकर उसे भी खत्म कर दिया गया है।

बार खोलने की अनुमति के लिए पिछले कई हफ्तों से शहर के होटल व्ययसायी प्रशासन से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अनुमति नहीं होने की वजह से वह काफी नुकसान झेल रहे हैं। बैठक में नाइट क्लब खोलने पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं, आने वाले दिनों में लॉन्ग रूट पर बंद की गई सीटीयू की बसों को भी चलाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीटीयू ने दो दिन लांग रूट पर बसें चलाने के बाद इस सर्विस को बंद कर दिया था।

अनलॉक 4.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहर में 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। इसपर शहर के एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।

सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी व अन्य, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।

अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अनलॉक 4.0 के दिशानिर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।

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