By 121 News
Chandigarh, Nov.22, 2021:- चुनाव आयोग ने दिसंबर माह में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही चंडीगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। 27 नवंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा जोकि 4 दिसंबर तक चलेगा। 6 दिसंबर को नामांकन की छंटनी होगी और नाम वापिस लेने की तिथि 9 दिसंबर तय की गयी है। वहीं, 24 दिसंबर को वोटिंग होगी और 27 दिसंबर को काउंटिंग होगी।राज्य चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव ने आज चंडीगढ़ यू टी गेस्ट हाउस में इसकी घोषणा की।
एस के श्रीवास्तव ने बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक सुबह 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। छुट्टी वाले दिन प्रक्रिया बंद रहेगी। इस बार कैंडिडेट ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिजिटल कॉपी जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन के लिए 9 रिटर्निंग अफसर बनाए गए हैं। 4 वार्ड पर एक रिटर्निंग अफसर है। इस बार वोटिंग तिथि से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। पहले यह समय 48 घंटे का था। प्रचार के लिए सुबह 10 से शाम 7 बजे तक का वक्त तय कर दिया गया है। इस बार कैंडिडेट की फोटो भी ई वी एम पर रहेगी। चंडीगढ़ निगम चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट शहर में केंद्रशासित प्रदेश में स्थित सभी केंद्र और राज्य के ऑफिस पर भी लागू होगा।
एस के श्रीवास्तव ने बताया कि नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 6 दिसंबर को होगी। फिर 9 दिसंबर को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को सुबह साढ़े 7 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। चंडीगढ़ में पहली बार 35 वार्डों पर चुनाव होंगे। इससे पहले 26 वार्ड थे। चंडीगढ़ के 6 लाख 30 हजार वोटर हैं जो वार्ड अनुसार पार्षद चुनेंगे। इनमें करीब साढ़े 3 लाख पुरुष और 2.99 लाख महिला वोटर हैं। जबकि 17 थर्ड जेंडर भी वोटर हैं।
उन्होंने बताया कि चुआव में इस बार खर्चे की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तय कि गयी है। नामांकन करते समय कैंडिडेट को 6 हजार बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। जबकि एस सी-एस टी के लिए यह रकम 3 हजार रहेगी। प्रचार के दौरान दीवार पर पोस्टर और स्लोगन लिखने पर कानून अनुसार कार्रवाई होगी।
राज्य चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में मोबाइल ऐप भी शुरू किया जा रहा है , जिसके जरिए मतदाताओं को बूथ और कैंडिडेट की जानकारी मिलेगी। जल्द ही आयोग ऐप के बारे में जानकारी देगा। वहीं कैंडिडेट की परमिशन के लिए डीसी ऑफिस में सिंगल विंडो होगी।
चुनाव को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोर्ट कि तरफ से जो भी आदेश आएगा, लागू किया जाएगा।

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