Monday, 23 November 2020

कंस्ट्रक्शन के दौरान डुप्लीकेट ईंटों के उपयोग से रहें सावधान: केकेके ईंट निर्माताओं ने बाजार में डुप्लीकेट व निम्न स्तर की ईंटों के प्रति चेताया: ट्रेडमार्क और काॅपीराईट एक्ट के उल्लंघन के चलते दोषी पा सकते हैं भारी सजा: एडवोकेट नंदा

By 121 News
Chandigarh Nov. 23, 2020:-चंडीगढ़, गत छह दशकों से इस क्षेत्र के आरम्भिक दौर के पीजीआई से लेकर नवनिर्मित चंडीगढ़ इंटरनैश्नल एयरपोर्ट जैसे सर्वोच्च भवन निर्माण के लिये ईंटों की पूर्ति करवा चुके 'केकेके' मार्क ईंटों के निर्माता खंडुजा ब्रदर्ज ने कुछ ईंट भट्टा मालिकों पर उनके ट्रेडमार्क के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है।
सोमवार को चंडीगढ़ प्रैस कल्ब में आयोजित एक प्रैस वार्ता के दौरान केकेके के मैनेजिंग पार्टनर सुधीर खंडुजा ने बताया कि लालडू और डेराबस्सी के निकट कई ईंट भट्टा मालिको की मिली भगत के चलते केकेके मार्क की डुप्लीकेट ईंटों का निर्माण शुरु कर दिया गया है जिसे मार्केट में बेचा जा रहा है । उन्होंनेें बताया कि यह ईंटें निम्न स्तर की है जोकि असल क्वालिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। सुधीर खंडुजा ने बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्षो से संजोई अपनी साख को वे अब बचाने में हताश नजर आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में केकेके ब्रांड की ईंटों को लेकर शिकायतें आनी शुरु हो गई है।
खंडुजा ने बताया कि चंडीगढ़ के शुरुआती निर्माण में अधिकतर परियोजनाओं तथा सरकारी ईमारतों को बनाने में उनकी उनके भट्टे की ईंटों का उपयोग हुआ था। वर्तमान में अब कई रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर 91 और 82 का निर्माण उन्हीं की सप्लाई ईंटों द्वारा किया जा रहा है। खंडुजा ब्रदर्ज ने इस मामले को मोहाली ब्रिक क्लिन ओनर्स ऐसोसियेशन के संज्ञान में भी ला चुके हैं परन्तु खंडुजा परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य आॅल इंडिया ब्रिक क्लिन ऐसोसियेशन में उच्च पद पर विद्यामान है और ईंट भट्टा समुदाय में किसी कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहते हैं।
वर्ष 1961 से जीरकपुर के निकट 'केकेके' मार्क ईंट भट्टा संचालन कर रहा है जिसे तत्कालीन पटियाला स्थित फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग से भ्टटा चलाने का लाईसेंस प्राप्त है।
ट्रेडमार्क उल्लंघन पर कानूनी पक्ष रखते हुये वरिष्ठ एडवोकेट एनके नंदा ने बताया कि इसे लीगल दायरे में अपराध की श्रेणी रखा गया है तथा ट्रेडमार्क एक्ट के साथ साथ काॅपीराईट एक्ट के तहत भी दोषी सजा के हकदार हैं। उन्होंनें बताया कि इंडियन पैनल कोड की धारा 103, 104 और 107 तहत किसी प्रतिष्ठित ब्रांड की छवि खराब करने के लिये व्यापक भरपाई के साथ साथ अपराधियों के लिये तीन  साल की सजा का भी प्रावधान है।
खंडुजा ब्रदर्ज ने चेताया कि यदि उनके ब्रांड की डुप्लीकेसी करने वाले ईंट भट्टा मालिक अपनी जालसाजी से बाज नहीं आये तो वे प्रसाशन के संज्ञान में लाने के साथ साथ कानूनी कार्यवाही करने में चुकेंगें नहीं और दोषियों में पांच करोड़ रुपयों तक का मानहानि का दावा ठोकेंगे।

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