Tuesday, 9 November 2021

दुष्यंत चौटाला ने ‘ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना’ के तहत आश्रितों को वितरित किए हितलाभ-पत्र

By 121 News

Chandigarh Nov.09, 2021:- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ईएसआईसी) से पंजीकृत व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 'एसिक कोविड-19 राहत योजनाके तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके। डिप्टी सीएमजिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी हैने मंगलवार को यहां ईएसआईसी से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रित परिवारों को हितलाभ-पत्र वितरित किए जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईएसआईसी से पंजीकृत जिन बीमाकृत कामगारों की कोविड-19 के कारण असामयिक मृत्यु हुई हैउनके आश्रित परिवार को 'एसिक कोविड-19 राहत योजनासे काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है।

उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में जानकारी दी गई कि यह योजना 24 मार्च2020 को आरंभ की गई थी जो कि दो वर्ष के लिए लागू रहेगी। इस योजना के तहत कोविड-19 बीमारी के कारण मृत बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशतजिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगाउसके आश्रितों को प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसमें 'एसिक कोविड-19 राहत योजनाके अनुसार निर्धारित हिस्सा मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तकबेटे को 25 वर्ष आयु होने तक तथा बेटी को शादी होने तक लाभ दिया जाएगा। यही नहीं भुगतान के अंतर्गत न्यूनतम राहत 1,800 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इस अवसर पर 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ईएसआईसी) के उप-क्षेत्रीय कार्यालय अंबाला के अंतर्गत आने वाले मृतक बृजेशजय कुमारसहदेव वर्माअजय कुमाररूपनारायणरामकरण के आश्रित लाभार्थियों को हितलाभ-पत्र दिए गए।

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