Thursday, 8 June 2017

चंडीगढ़ के सभी विभागों में राइट तो सर्विस एक्ट जल्द लागु हो

By 121News

Chandigarh 08th June:- भारतीय जनता पार्टी के मंडल नंबर 5 के अध्यक्ष संजीव वर्मा एवं महासचिव रोहित शर्मा राइट टू सर्विस एक्ट चंडीगढ़ में लागू करने को लेकर प्रशाशक के सलाहकार श्री परिमल राय तथा  गृह सचिव श्री अनुराग अग्रवाल से मिले

संजीव वर्मा ने उन्हें मिलकर बताया कि 8 जून 2011 को पंजाब सरकार द्वारा राइट टू सर्विस एक्ट पंजाब में लागू किया गया उसकी सफलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा तत्कालीन सलाहकार  के.के. शर्मा से यह मांग रखी कि चंडीगढ़ में भी इसे लागू किया जाए 2011 से लेकर अब तक वह अनेकों बार प्रशासनिक अफसरों से मिलकर इसे चंडीगढ़ में लागू करने की गुहार लगा चुके हैं, परंतु आज तक इसे चंडीगढ में लागू नहीं किया गया

संजीव वर्मा ने बताया की चाहे वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट या मकान ट्रांसफर का मसला हो या पानी बिजली के कनेक्शन लेने का या बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने का या डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट लेने का या किसी अन्य विभाग से सम्बंधित काम हो लोगो को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है चंडीगढ़ के सभी कार्यालयों में आम जनता को अपने काम करवाने के लिए कई कई महीने धक्के खाने पड़ते हैं कई महीने तक उनकी फाइलें कार्ययालयो में ही फसी रहती है  सरकारी अफसर उनकी  ध्यान नहीं देते मजबूर होकर आम जनता को अपने काम करवाने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ता है  जिस कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है  सिटीजन चार्टर भी कई जगह पर लागू किया गया है, लेकिन उसका नतीजा  शुन्य  रहा है राइट टू सर्विस एक्ट चंडीगढ़ में अगर लागू होता है तो इसमें सरकारी कर्मचारियों पर तय सीमा में काम करने की पाबंदी होगी तथा समय पर ना काम करने वाले अफसरों पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा

संजीव वर्मा ने बताया कि लगभग 2015 से राइट टू सर्विस एक्ट को पास करने के लिए फाइल मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स  में गई हुई है, इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक अफसरों ने उसको पास कराने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई  उनसे मिलकर उन्होंने यह मांग की कि जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स से फाइल मंगवा कर  चंडीगढ़ में राइट टू सर्विस एक्ट चंडीगढ़ में लागू किया जाए  या प्रशाशन चाहे तो पंजाब सरकार द्वारा लागु एक्ट को चंडीगढ़ में अपना सकता है संपर्क केन्द्रो द्वारा दी जा रही सुविधाओं को भी इस एक्ट के अंतर्गत लिया जाये  ताकि चंडीगढ़ की जनता को अपने काम करवाने के लिए महीनो धक्के खाने पड़े सलाहकार परिमल राय ने कहा की वह जल्द ही इस मसले को सुलझाने के लिए कार्य करेंगे तथा  गृह सचिव अनुराग अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही 2 महीने के अंदर इसे चंडीगढ़ में लागू कर दिया जाएगा

 

 

 

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