Sunday, 15 December 2013

पिंकी मर्डर केस में दुष्कर्म की पुष्टि :धारा 376 व पास्को एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई जारी

By 121 News Reporter
Chandigarh 15th December:- चंडीगढ़ स्थित गांव पलसौरा से अगवा 11 वर्षीय
पिंकी के हत्यारों पर लगी धाराओं पर यूटी पुलिस के अधिकारियों ने तेरहवें
दिन चुप्पी तोड़ी। अधिकारिक तौर पर पिंकी से दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट
उतारने वाले अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 व पास्को एक्ट
लगाया गया है। मालूम हो कि मामले में यह खुलासा पहले ही हो चुका था।
जबकि अधिकारी मामले में चुप्पी साधे बैठे थे। वहीं मामले को सुलझाने के
लिए गठित एसआइटी टीम तेरहवें दिन भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब तक यूटी
पुलिस मृतका के परिजनों सहित शहरवासियों को महज आश्वासन के अलावा उम्मीद
की कोई किरण नहीं दिखा सकी है। पुलिस के हाथ अब तक एक भी ऐसा अहम सुराग
नहीं लगा है, जिसकी मदद से हत्यारों का पर्दाफाश हो सके। डीएसपी क्राइम
के नेतृत्व में एसआइटी टीम व थाना-39 पुलिस रोजाना अलग-अलग पहलुओं को
खंगाल तो रही है लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। पुलिस अब तक यही मानकर
चल रही है कि हत्यारा मृतका के परिजनों का ही कोई करीबी या आस-पड़ोस का
हो सकता है। शक के दायरे में आए सभी संदिग्ध लोगों से पुलिस पूछताछ कर
चुकी है, लेकिन कामयाबी अभी कोसों दूर है। इस बात का खुलासा एसएसपी
सुखचेन सिंह गिल ने बताया है।
चंडीगढ़ एसएसपी सुखचेन सिंह गिल का कहना है कि पिंकी की हत्या के मामले
में मैडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि पिंकी की हत्या से पहले उसके साथ
रैप किया गया था। इतना ही नहीं उनके परिवार और मौकाए वारदात का जाएजा
लिया गया है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी
कोशिश की कर रही है। मृतक पिंकी की परिजनों से भी मिलकर उनसे कुछ पूछताछ
की गई थी।

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