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Friday, 3 September 2021

यूवीएम ने सेल्स टैक्स, वैट व सेंट्रल सेल्स टैक्स के अधीन पुराने लम्बित केसों के निपटारे हेतु अरुण सूद को सौंपा ज्ञापन

By 121 News

Chandigarh Sept.03, 2021:- उद्योग व्यपार मण्डल चंडीगढ़  ने सेल्स टैक्स, वैट  सेंट्रल सेल्स टैक्स के अधीन पुराने लम्बित मामलो के एक ही बार मे निपटारे हेतु पंजाब सरकार द्वारा लाई गई .टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू करवाने व्यपारियो को राहत दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष  अरुण सूद को  ज्ञापन दिया है।

उक्त जानकारी देते हुए यूवीएम के अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन ने बताया कि शहर के व्यापारी लंबे समय से जीएसटी के पहले के पेंडिग सेंट्रल सेल्स टैक्स/ CST केसों के निपटारे के लिए डीम्ड एसेसमेंट स्कीम लाए जाने की मांग कर रहे हैं। जिस पर फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना है जो कि विचाराधीन है

  इस बीच पंजाब सरकार ने जी एस टी के लागू होने से पहले के सेल टैक्स , वैट सेंट्रल सेल टैक्स / CST के पुराने केसों के निपटारे के लिए .टी.एस. स्कीम को मंजूरी दी है। जिसके तहत डीलर द्वारा 'सी' फार्म ना दिए जाने पर विभाग द्वारा मांगी गई डिमांड में 90% तक की छूट देने तथा ब्याज पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया गया है।  इसलिए चुंकि चंडीगढ़ में पंजाब सेल टैक्स एक्ट लागू है और पंजाब की तर्ज पर ही फैसले लिए जाते हैं इसलिए पंजाब सरकार द्वारा लाई गई .टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए लेकिन पंजाब में यह स्कीम केवल एक लाख तक कि टैक्स डिमांड वालो के लिए है जो कि बहुत कम है जबकि यह छूट कम से कम पांच लाख रुपए तक  की टैक्स डिमांड पर लागु की जानी चाहिए।

 इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा प्रधानमंत्री का 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' का सपना भी साकार होगा।

अरुण सूद ने विषय पर सारी जानकारी लेकर यूवीएम की मांग पर सहमति जताते हुए मामले को प्रशासन के पास उठा कर हल करवाने का आश्वासन दिया जिसके लिए यूवीएम के पदाधिकारियों ने अरुण सूद का  धन्यवाद किया।

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