By 121 News Reporter
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ एक फैसले के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत का आरोप है । इस बारे में सी बी आई के वकील अनुपम गुप्ता ने बताया की पूर्व जज निर्मल यादव के खिलाफ करप्शन एक्ट की धारा 11 के तहत आरोप तय किये गए हैं जबकि इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपी एडवोकेट संजीव बंसल, राजीव गुप्ता के खिलाफ आई पी सी की धारा 120 और करप्शन एक्ट की धारा 12 के आरोप तय हुए हैं । साथ ही संजीव बंसल, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह के खिलाफ आई पी सी की धारा 120 , 192,193,196,200 के आरोप तय हुए हैं ।
इस मामले में निर्मल यादव के वकील विशाल गर्ग ने बताया कि आरोप तय होने के बाद अब अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सुबूत और गवाह पेश किये जायेंगे । इस मामले में कुल 6 अहम् गवाह हैं । उन्होंने कहा कि निर्मल यादव को अदालत की सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दिलवाने के लिए उन्होंने एक याचिका दायर की है । विशाल गर्ग ने कहा कि फ़िलहाल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका कोई इरादा नहीं है ।
गोरतलब है की यह मामला 13 अगस्त 2008 की रात का है जब हाईकोर्ट के वकील और उस समय हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल ने अपने मुंशी को जस्टिस निर्मल यादव के यहां 15 लाख रुपये देने के लिए भेजा था | मुंशी ने गलती से यह पैसा जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहां पहुंचा दिया | जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान संजीव बंसल ने बताया की , जस्टिस यादव ने सोलन (हिमाचल प्रदेश) में जमीन खरीदी थी । यह रकम जमीन की कीमत चुकाने के लिए भेजी गई थी | इस मामले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के. जी. बालाकृ ष्णन ने इन हाउस कमिटी बनाई थी । जिसके बाद इस कमेटी ने इस मामले में जांच की और पाया की यह पैसा रविंदर कुमार के द्वारा एडवोकेट संजीव बंसल के माध्यम से निर्मल यादव के पास पंचकुला के एक प्लाट के सन्दर्भ में दिए गए फैसले के एवज में पहुंचाया जाना था जोकि गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहां पहुंचा दिया गया । इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और अब इस मामले में आरोप तय हो गए हैं ।.
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