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Saturday, 18 January 2014

पूर्व न्यायधीश निर्मल यादव सहित सभी 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

By 121 News Reporter

Chandigarh 18th January: -- चंडीगढ़ के बहुचर्चित जज नोट काण्ड में फसी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायधीश निर्मल यादव सहित सभी 5 आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ की विशेष सी बी आई ने आरोप तय कर दिए हैं शनिवार को चंडीगढ़ स्थित सी बी आई की विशेष अदालत ने इस मामले में एक इतिहासिक फैसला सुनाते हुए सी बी आई के द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायधीश निर्मल यादव सहित सभी 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दायर की गयी चार्जशीट को स्वीकार करते हुए उसी चार्जशीट के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं    अब इस मामले में 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ एक फैसले के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत के आरोप में आरोप तय हो गए हैं जज नोट कांड में पूर्व जस्टिस निर्मल यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर जस्टिस विमल कुमार की विशेष सी बी आई अदालत में शनिवार को फैसला सुनाया गया, इस  दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे आरोप तय किये जाने पर अदालत में 16 दिन तक बहस चली    25 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आरोप तय करने को लेकर अंतिम निर्णय के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी लेकिन इसके बाद निर्मल यादव ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में सी बी आई के इस फैसले के खिलाफ गुहार लगाई लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और आख़िरकार आज उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए

 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ एक फैसले के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत का आरोप है इस बारे में सी बी आई के वकील अनुपम गुप्ता ने बताया की पूर्व जज निर्मल यादव के खिलाफ करप्शन एक्ट की धारा 11 के तहत आरोप तय किये गए हैं जबकि  इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपी एडवोकेट संजीव बंसल,  राजीव गुप्ता के खिलाफ आई पी सी की धारा 120 और करप्शन एक्ट की धारा 12 के आरोप तय हुए हैं साथ ही संजीव बंसल, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह के खिलाफ आई पी सी की धारा 120 , 192,193,196,200 के आरोप तय हुए हैं

इस मामले में निर्मल यादव के वकील विशाल गर्ग ने बताया कि आरोप तय होने के बाद  अब अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सुबूत और गवाह पेश किये जायेंगे इस मामले में कुल 6 अहम् गवाह हैं उन्होंने कहा कि निर्मल यादव को अदालत की सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दिलवाने के लिए उन्होंने एक याचिका दायर की है विशाल गर्ग ने कहा कि फ़िलहाल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका कोई इरादा नहीं है

गोरतलब है की यह मामला 13 अगस्त 2008 की रात का है जब हाईकोर्ट के वकील और उस समय हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल ने अपने मुंशी को जस्टिस निर्मल यादव के यहां 15 लाख रुपये देने के लिए भेजा था |  मुंशी ने गलती से यह पैसा जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहां पहुंचा दिया | जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान संजीव बंसल ने बताया की , जस्टिस यादव ने सोलन (हिमाचल प्रदेश) में जमीन खरीदी थी   यह रकम जमीन की कीमत चुकाने के लिए भेजी गई थी |  इस मामले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के. जी. बालाकृ ष्णन ने इन हाउस कमिटी बनाई थी जिसके बाद इस कमेटी ने इस मामले में जांच की और पाया की यह पैसा रविंदर कुमार के द्वारा एडवोकेट संजीव बंसल के माध्यम से निर्मल यादव के पास पंचकुला के एक प्लाट के सन्दर्भ  में दिए गए फैसले के एवज में पहुंचाया जाना था जोकि गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहां पहुंचा दिया गया    इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और अब इस मामले में आरोप तय हो गए हैं .

 

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