By 1 2 1 News Reporter
Chandigarh 09th September:--- हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति वी.के. जैन ने कहा है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट के शुरू होने से प्रत्येक व्यक्ति वेबसाइट पर सीधे तौर पर जुड सकता है और कौन सा केस या मामला कहां और उसकी क्या स्थिति है, जान सकता है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में आयोग की वेबसाईट के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन एक जनवरी, 2013 को किया गया था और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आयोग की वैबसाइट का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा, वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन केसों की सूची की जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी अगले कुछ दिनों में वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।
श्री जैन ने कहा कि अब आयोग के साथ सीधा नई तकनीक के माध्यम से सरकार और लोगों का संबंध बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो या तीन सप्ताह के भीतर वेबसाइट के माध्यम से आनलाईन शिकायतें भी दी जा सकेंगी और उनका समाधान और दिशानिर्देश भी बेवसाइट पर प्रदर्शित हो पाएगें। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों के अधिकारों के हनन को रोकने और लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।
इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी केस को देख सकता है। वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश, प्रतिदिन के समाचार, मानवाधिकार के बारे में और केसों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति वी.के. जैन ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि इस वेबसाइट को हिन्दी भाषा में विकसित किया जाए, ताकि हरियाणा की जनता को सहुलियत हो, क्योंकि हरियाणा एक हिन्दीभाषी राज्य है और यहां लोग ज्यादातर हिन्दी में ही कार्य करते हैं।
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